नाहन : जिला मुख्यालय में बीते 9 नवम्बर को सामने आए शिलाई निवासी एक 30 वर्षीय युवती के जलने के मामले में करीब 14 दिन बाद युवती की मौत हो गई है। पुलिस अब आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करेगी। बता दें कि युवती 9 नवम्बर को जलने के बाद से ही पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। इस बीच पुलिस ने युवती के बयान भी दर्ज किए थे। 11 नवम्बर को युवती के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल सूर्याकांत के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन अब युवती की मौत होने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करेगी। वहीं आरोपी को सस्पैंड करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं।
एसपी सिरमौर डॉ. खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि 11 नवम्बर को वीरेंद्र चौहान निवासी हलांह की शिकायत पर पुलिस थाना नाहन में मामला दर्ज किया था कि उसकी बहन को पुलिस आरक्षी सूर्याकांत ने जलाकर मारने की कोशिश की है। शिकायत के आधार पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था तथा आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को पीड़िता की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस दल को मृतका कापोस्टमार्टम करवाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ अब युवती की मौत के बाद धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी को सस्पैंड भी किया गया है। एसपी के अनुसार आरोपी ने अपने कमरे में ही घटना को उस वक्त अंजाम दिया था जब युवती शादी का कार्ड देने के लिए गई हुई थी।